सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को जमानत दे दी उन्हें 3 दिन में निचली अदालत में पेस करके रिहा करने को कहा गया है कोर्ट ने कहां सब को बोलने का हक है चीफ जस्टिस ( यूयू ) ललित ने कहा वह ( कप्पन ) यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि पीड़िता को न्याय के लिए लोग आवाज उठाएं क्या यह अपराध है कप्पन हाथरस में दुष्कर्म के बाद लड़की की हत्या के मामले की कवरेज के लिए जा रहे थे पुलिस ने उन्हें 5 अक्टूबर 2020 को गिरफ्तार किया था वह 705 दिन से जेल में है