महाराष्ट्र BJP अध्यक्ष ने बताया पार्टी इतनी सीटों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव, अब क्या करेंगे शिदें?

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बयान के अलग-अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं. ऐसा भी कहा जा रहा है कि यह बयान शिवसेना शिंदे गुट और बीजेपी गठजोड़ को खत्म कर सकता है.

Reported by SACHIN RAI, Dy. Editor, 8982355810

महाराष्ट्र BJP अध्यक्ष ने बताया पार्टी इतनी सीटों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव,  अब क्या करेंगे शिदें?

Maharashtra Assembly Elections: महाराष्ट्र में 2024 होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा 288 में से 240 सीट पर चुनाव लड़ेगी. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बवनकुले ने शुक्रवार को सोशल मीडिया और बीजेपी प्रवक्ताओं की बैठक में ये बयान दिया है. जबकि शिंदे गुट के हिस्से में सिर्फ़ 48 सीटें आएंगी. बवनकुले ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए शिंदे के पास 50 से ज़्यादा बेहतर चेहरे नहीं है.

क्या खत्म हो जाएगा शिंदे-बीजेपी गठबंधन
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बावनकुले ने विश्वाश जताया की बीजेपी अगर 240 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो 150-170 सीट पार्टी जीत सकती है. बावनकुले के बयान के अलग-अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं. ऐसा भी कहा जा रहा है कि यह बयान शिवसेना शिंदे गुट और बीजेपी गठजोड़ को खत्म कर सकता है.

उद्धव से बगावत कर शिंदे बने थे मुख्यमंत्री
बता दें पिछले साल एकनाथ शिंदे बगावत का झंडा बुलंद कर अपने समर्थक विधयकों को साथ लेकर शिवसेना से  अलग हो गए थे. उनकी बगावत के चलते जून 2023 में महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से देना पड़ा था जिसके बाद शिंदे बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे.

इसके बाद एकनाथ शिंदे ने शिव सेना के चुनाव चिन्ह तीर धनुष पर भी दावा किया. निर्वाचन आयोग ने हाल में पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न ‘धनुष-बाण’ शिंदे नीत खेमे को आवंटित किया  जिसके खिलाफ उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.

चुनाव आयोग ने 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसके द्वारा अपने अर्ध न्यायिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत गुट को असली शिवसेना होने की मान्यता दिया जाना और मूल चुनाव चिह्न ‘धनुष बाण’ आवंटित करने का फैसला ‘पूरी तरह से तार्किक’ है. निर्वाचन आयोग द्वारा 17 फरवरी को दिए गए आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे द्वारा दायर याचिका पर दाखिल हलफनामे पर चुनाव आयोग ने यह बात कही. 

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