Demonetisation in India: आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 24 के मुताबिक आरबीआई को 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000, 5000, 10000 रुपये के नोट छापने का अधिकार है.
Reported By Dy. Editor, SACHIN RAI, 8982355810
Currency Note In India: भारत में नए नोट छापने उन्हें चलाने का जिम्मा आरबीआई पर है. देश में एक रुपये के सिक्के से लेकर 2000 रुपये तक का नोट चलता है. साल 2016 में सरकार ने देश में नोटबंदी का ऐलान किया था जिसमें 500 और 1000 रुपये के नोटों को डीमोनेटाइज़ कर दिया गया था. मतलब 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट चलन से बाहर हो गए थे. हालांकि सरकार ने 500 रुपये का तो नया नोट छाप दिया लेकिन 1000 रुपये का नोट दोबारा नहीं छापा. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला भी सुनाया था जिसमें कहा गया था कि नोटबंद सही फैसला था.
ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब किसी नोट को चलन से बाहर कर दिया गया हो. एक और भी नोट था जिसे 2 बार डीमोनेटाइज़ किया गया था, लेकिन उस नोट के बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है. हम जिस नोट की बात कर रहे हैं उसे सबसे पहले 1938 में छापा गया था, लेकिन इसका सफर ज्यादा लंबा नहीं रहा और इसे महज 9 साल में ही बंद कर दिया गया. इसके बाद फिर इसे दोबारा चलन में लाया गया. जब यह नोट दोबारा मार्केट में आया तब भारत एक आजाद देश था और साल था 1954. इस बार यह नोट लंबे समय तक चलन में रहा. जब इस नोट को दोबारा बंद किया गया. यह नोट 10000 रुपये के का था.
अभी देश में जो नोट चलन में हैं वह 10, 20, 50, 100 200, 500 और 2000 रुपये के हैं. आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 24 के मुताबिक आरबीआई को 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000, 5000, 10000 रुपये के नोट छापने का अधिकार है. इस तरह का अन्य मूल्यवर्ग, जो दस हजार रुपये से ज्यादा नहीं हो, को छापने का अधिकार प्राप्त है.