सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव लड़ने का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है और ना सामान्य कानूनी अधिकार जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की पीठ ने राज्य सभा चुनाव के लिए नामांकन भरने के लिए नियमों से जुड़े मुद्दों को उठाने वाली याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की पीठ ने कहा कोई व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि चुनाव लड़ना उसका अधिकार है जन प्रतिनिधित्व कानून और चुनाव नियमों में विचार के बाद उम्मीदवार के लिए प्रस्तावक का प्रावधान किया गया है