दिल्ली हाईकोर्ट ने सेना में भर्ती की अग्नीपथ योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया हालांकि कोर्ट ने इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब देने को कहा है चीफ जस्टिस एससी शर्मा की पीठ ने केंद्र से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है