Traffic Challan: बिना ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) के मोटर वाहन चलाना यातायात नियमों का उल्लंघन है. मौजूदा यातायात नियमों के अनुसार, सिर्फ वही मोटर वाहन चला सकते हैं, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है.
- Reported by SACHIN RAI, Dy. Editor, 8982355810
Driving Without DL: बिना ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) के मोटर वाहन चलाना यातायात नियमों का उल्लंघन है. मौजूदा यातायात नियमों के अनुसार, सिर्फ वही मोटर वाहन चला सकते हैं, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है. अगर कोई बिना ड्राइविंग लाइसेंस के मोटर वाहन चलाता है तो यातायात पुलिस चालान काट देती है. लेकिन, कई बार ऐसा होता है कि लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस होता तो है लेकिन वह उसे वाहन के साथ यात्रा पर निकलते समय साथ लाना भूल जाते हैं. ऐसे में अगर पुलिस रोके और ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने के लिए कहे तो क्या होगा?
ऐसी स्थिति में जब आप पुलिस को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिखा पाते हैं और लाइसेंस के घर पर होने की बात कहते हैं तो आमतौर पर पुलिस यह मानकर चलती है कि आप चालान से बचने के लिए बहाना बना रहे हैं जबकि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है. लेकिन, आप इस परेशानी से बच सकते हैं. इसका तरीका बताने से पहले जानकारी दे दें कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइव करने पर 5 हजार रुपये तक का चालान है.
अगर आपको लगता है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस को अपने साथ रखना भूल सकते हैं तो आप उसे आराम से अपने घर पर रख दें. लेकिन, ऐसा करने के लिए आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस की सॉफ्ट कॉपी डिजिलॉकर मोबाइल ऐप में रखी होगी, जो एक सरकारी ऐप है. सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया पर फोकस करते हुए इस ऐप को तैयार किया गया था.
डिजिलॉकर का उद्देश्य है कि भारतीय नागरिक पेपरलेस तरीके से अपने जरूरी डॉक्यूमेंट साथ रख सकें. इसमें आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर सकते हैं. इसमें आपके डीएल की सॉफ्ट कॉपी सेव हो जाएगी. अब जब भी कोई पुलिसकर्मी आपको ड्राइव करते हुए रोके और ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने के लिए कहे तो आप डिजिलॉकर में सेव अपनी डीएल की कॉपी दिखा सकते हैं.
ऐसा करने से आपको डीएल की हार्ड कॉपी अपने साथ रखने की झंझट से छुटकारा मिल जाएगा. आपको ड्राइविंग लाइसेंस की हार्ड कॉपी हर समय अपने साथ रखने की जरूरत नहीं होगी बल्कि उसकी सॉफ्ट कॉपी से ही काम चलता रहेगा.