सुप्रीम कोर्ट ने बैंक से कर्ज लेने वाले एक किसान के ओटीएस एकमुश्त निपटान प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए के लिए शुक्रवार को बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लताड़ लगाई मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बैंक को किसान का ओटीए प्रस्ताव स्वीकार करने का निर्देश दिया था जिससे के खिलाफ बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जस्टिस डीवी डीवाई चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की खंडपीठ ने बैंक की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि आप बड़ी मछली के पीछे जाएं तो हजारों करोड़ों की लूट करते हैं शीर्ष कोर्ट में इस तरह का मुकदमा किसानों के परिवारों को आर्थिक रुप से खराब कर देगा