प्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रेल हादसों को रोकने के लिए रेलवे द्वारा उठाए गए सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी मांगी 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रेल हादसों को रोकने के लिए रेलवे द्वारा उठाए गए सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी को निर्देश दिया कि वह ट्रेन हादसों से बचने के लिए सुरक्षात्मक प्रणालियों के बारे में बताएं। जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी को निर्देश दिया है।

 सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रेल हादसों को रोकने के लिए रेलवे द्वारा उठाए गए सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी को निर्देश दिया कि वह ट्रेन हादसों से बचने के लिए सुरक्षात्मक प्रणालियों के बारे में बताएं।

अगली तारीख पर कोर्ट को दें जानकारी- पीठ

पीठ ने कहा कि अटॉर्नी जनरल कवच योजना सहित भारत सरकार द्वारा लागू किए गए या लागू किए जाने के लिए प्रस्तावित सुरक्षात्मक उपायों के संबंध में सुनवाई की अगली तारीख पर कोर्ट को अवगत कराएंगे।

जनहित याचिका पर हुई सुनवाई

जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी को निर्देश दिया है। पीठ ने कहा कि हम याचिकाकर्ता को निर्देश देते हैं कि वह दो दिनों के अंदर अटॉर्नी जनरल के कार्यालय को अपनी याचिका की एक प्रति सौंपे।

क्या है याचिका

बता दें कि याचिकाकर्ता द्वारा ओडिशा के बालासोर ट्रिपल ट्रेन हादसे को लेकर जनहित याचिका दायर की है। बालासोर ट्रेन हादसे में 292 यात्रियों की जान चली गई थी। इस याचिका के जरिए उन्होंने भारतीय रेलवे में कवच प्रोटेक्शन सिस्टम प्रणाली को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *