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मध्य प्रदेश सरकार ने जारी की नई आबकारी पॉलिसी,

मध्य प्रदेश सरकार ने नई आबकारी पॉलिसी जारी की है, जो शराब की बिक्री और वितरण के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी। इस पॉलिसी के तहत, अब शराब की बिक्री के लिए POS मशीन का होना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ेगी।धार्मिक स्थलों में शराबबंदी के चलते सरकार ने अन्य स्थानों पर दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। इससे उन दुकानों की भरपाई की जा सकेगी जो पहले से बंद हो चुकी हैं। इसके साथ ही, यह संभावना भी जताई जा रही है कि बंद की गई दुकानों के स्थान पर अब शराब की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक खर्च करना पड़ेगा।सरकार ने 19 पवित्र शहरों और एक ग्राम पंचायत में 1 अप्रैल से शराब की दुकानों को बंद करने का भी निर्णय लिया है। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत, ई गारंटी के तहत बैंक खातों में साइबर ट्रेजरी में चालान जमा किए जाएंगे, जिससे लेनदेन की प्रक्रिया और अधिक सुरक्षित होगी।

मध्य प्रदेश में पिछले 20 वर्षों में शराब की दुकानों की संख्या में 37% की वृद्धि हुई है, जो चिंता का विषय है। इसके अलावा, रेस्टोरेंट और बार में जगह बढ़ाने के लिए अतिरिक्त शुल्क देने की आवश्यकता होगी, जिससे व्यवसायों को अपनी सुविधा के अनुसार जगह बढ़ाने का अवसर मिलेगा।इस नई पॉलिसी का उद्देश्य शराब की बिक्री को नियंत्रित करना, पारदर्शिता लाना और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

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