घर बैठे पोर्ट होगा नंबर, नया सिम लेने को अब नहीं देना होगा कोई कागज

नई दिल्‍ली. अगर आप सिम कार्ड खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि सिम कार्ड खरीदने के नियम में कुछ बदलाव हो गए हैं. दरअसल, दूरसंचार विभाग (DoT) ने सिम कार्ड खरीदने के प्रोसेस को पेपरलेस बना दिया है. अब आप सिम कार्ड खरीदने पर या ऑपरेटर बदलने पर खुद ही अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं.

नियम दूरसंचार विभाग यूजर्स के लिए e-KYC के साथ-साथ सेल्फ KYC लाया है. बिना कोई फोटोकॉपी या डॉक्यूमेंट शेयर किए आप नया सिम कार्ड खरीद सकेंगे. दूरसंचार विभाग की यह पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया यूजर्स के डॉक्यूमेंट के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाएगी. इस नए नियम से किसी के नाम पर फर्जी सिम जारी नहीं किया जा सकेगा. नए नियम के तहत प्रीपेड से पोस्टपेड में अपना नंबर बदलने के लिए यूजर्स को टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास नहीं जाना होगा. यूजर्स अब इसके लिए OTP पर बेस्ड सर्विस का लाभ ले सकेंगे.

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