25 हजार जुर्माना और 3 साल की जेल, 18 साल से कम के बच्चो के लिये नियम

पंजाब सरकार यातायात नियमों को लेकर काफी सख्त रुख अपना चुकी है। अब नाबालिग, यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चे सड़कों पर कार या बाइक-स्कूटर या अन्य वाहन लेकर घूमते हुए नजर आए तो उनकी खैर नहीं। पंजाब सरकार ने ऐसे बच्चों के माता-पिता के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया है। उन्हें 25 हजार तक का जुर्माना और 3 साल जेल में बिताना पड़ सकता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे अगर दो पहिया या चार पहिया वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके माता-पिता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

 साथ ही 31 जुलाई 2024 तक एक अभियान चलाकर बच्चों और उनके पैरेंट्स को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जाए। जागरूकता अभियान में कहा जाएगा कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को दोपहिया और चार पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाए। कोई नाबालिग अगर गाड़ी चलाते हुए पाया गया तो उनके माता-पिता को अधिकतम 25,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा 3 साल की जेल भी हो सकती है।

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