कर्नाटक की स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में पांचवें दिन सुनवाई हुई जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता छात्रा की ओर से पेश वकील भुजैना अहमदी ने दलीलें पेश की अहमदी ने कहा हिजाब पर प्रतिबंध सही ठहराने के हाईकोर्ट के फैसले से 17000 छात्राअाें ने परीक्षा नहीं दी कोर्ट ने पूछा था िक कितनी छात्राओं ने हिजाब बैन हाेने से स्कूल छोड़ा है अहमदी ने कहा पीयूसीएल की रिपोर्ट के अनुसार 17000 छात्राओं ने स्कूल छोड़ दिया है परीक्षा नहीं दे पाई हाईकोर्ट के फैसले से छात्राएं शिक्षा से वंचित हो गई