18 साल की उम्र में मतदाता के रूप में पंजीकरण कर सकते हैं

अब 17 वर्ष से अधिक उम्र के युवा भी मतदाता सूची वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अग्रिम आवेदन कर सकेंगे निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को यह फैसला देश के युवा मतदाताओं की लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से लिया है अभी तक हर साल एक जनवरी या इससे पहले 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवा मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के पात्र होते थे 1 जनवरी के बाद 18 साल के होने वालों को मतदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पूरे साल इंतजार करना पड़ता था इलेक्शन में बदलाव के बाद लोग 1 जनवरी 1 अप्रैल 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 साल की उम्र में मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं

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