बेटियों महिलाओं की दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले सरकारी सेवकों के हत्यारे आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले और नशे का कारोबार करने वाले अब जेलों से कभी बाहर नहीं निकल सकेंगे मध्य प्रदेश में 11 साल बाद उम्र कैद से जुड़ी हुई थी राज्य सरकार बदलने जा रही है अब तक उम्र कैद की सजा 14 साल सुखिया ने निरंतर चलने वाली और पूरी 20 साल होती है यह सजा पूरी होने के बाद कैदी के व्यवहार को देखकर 15 से लेकर 20 साल के बीच रिहाई हो जाती है लेकिन नई नीति के बाद ऐसा नहीं होगा ऐसे कैदियों को जीवन की अंतिम सांस तक जेल में ही रहना होगा