फ्लैट या मकान खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है अब मकान पर जीएसटी छुपाने से पहले उस में लगी जमीन की लागत पर सो फ़ीसदी कटौती ले सकेंगे यह कटौती गाइडलाइन मूल्य के बराबर होगी अब तक जमीन के नाम पर मिलने वाली कटौती प्रॉपर्टी मूल्य का 33% फिक्स थी गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक फैसले में करदाताओं को यह विकल्प दिया है कि वे कंस्ट्रक्शन लागत पर जीएसटी भर सकते हैं जीएसटी नियमों के तहत वर्ष 2017 में अधिसूचना जारी कर मकान या फ्लैट पर जीएसटी में जमीन के मूल्य की कटौती को प्रॉपर्टी के मूल्य के 33% पर फिक्स कर दिया गया था जबकि शहरों में जमीन की लागत कुल कंस्ट्रक्शन के आधे से लेकर दो तिहाई तक हो जाती है हाई कोर्ट में जस्टिस जेबी पादरी वाला ने इस अधिसूचना को असंवैधानिक बताते हुए कर दिया