ग्रेस मार्क्स देने में हुई गड़बड़ी’, SC के आगे NTA का कबूलनामा; 1563 बच्चों को अब दोबारा देनी होगी परीक्षा

नई दिल्ली। Reconduct of NEET Exam। मेडिकल में दाखिले से जुड़ी नीट (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम) परीक्षा में गड़बड़ी के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एनटीए ने जानकारी दी कि 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द किए जा रहे हैं।वहीं, इन छात्रों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित की जाएगी। एनटीए ने इन छात्रों को विकल्प दिया है कि या ते ये सभी री-नीट में शामिल हो सकते हैं या फिर बिना ग्रेस मार्क्स की मार्कशीट के साथ नीट यूजी की काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं।एनटीए ने आगे जानकारी दी कि 1563 छात्रों की 23 जून को दोबारा परीक्षा होगी। वहीं, रिजल्ट 30 जून के पहले आ सकता है।

काउंसलिंग पर नहीं लगेगी रोक

सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से एक बार फिर इनकार कर दिया। साथ ही, शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) को अपना जवाब 2 सप्ताह के भीतर दाखिल करने के आदेश दिए हैं। इसके अतिरिक्त खंडपीठ ने सभी सम्बन्धित मामलों की अब एक साथ 8 जुलाई को सुनवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर याचिकाकर्ता और फिजिक्स वल्लाह के सीईओ अलख पांडे ने कहा, “आज NTA ने सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स गलत थे और वे इस बात से सहमत हैं कि इससे छात्रों में असंतोष पैदा हुआ और वे इस बात पर सहमत हुए कि वे ग्रेस मार्क्स हटा देंगे। ग्रेस मार्क्स पाने वाले  उन 1,563 छात्रों की दोबारा परीक्षा 23 जून को होगी या बिना ग्रेस मार्क्स के मूल स्कोर छात्रों द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

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