गांधी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लाऊखेड़ी में रहने वाली नवविवाहिता रिया धानक की मृत्यु के मामले में एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। महिला द्वारा जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या किए जाने की घटना की गहन जांच के पश्चात पुलिस ने मृतका के पति जगदीश धानक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के अंतर्गत मामला दर्ज किया है।मामले की शुरुआत 3 वर्ष पूर्व रिया धानक की शादी से होती है, जो ग्राम लाऊखेड़ी निवासी जगदीश धानक से संपन्न हुई थी। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि विवाह के बाद से ही रिया को उसके पति द्वारा मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना दी जा रही थी। लगातार घरेलू हिंसा और प्रताड़ना के कारण रिया मानसिक रूप से अत्यंत तनाव में थी।पिछले माह रिया ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों से तंग आकर जहरीला पदार्थ खा लिया। परिजनों द्वारा तत्काल उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस को घटना की जानकारी मिलने पर मर्ग क्रमांक दर्ज कर जांच आरंभ की गई।जांच के दौरान मृतका के परिजनों और अन्य साक्षियों के बयान दर्ज किए गए, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि रिया को उसके पति द्वारा लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा था। प्रताड़ना से उत्पन्न तनाव और असहनीय मानसिक स्थिति ने रिया को आत्महत्या जैसा गंभीर कदम उठाने पर विवश किया।विवेचना उपरांत एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकला गया कि रिया की आत्महत्या के लिए उसका पति ही प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। फलस्वरूप गांधी नगर थाना पुलिस ने आरोपी पति जगदीश धानक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत अपराध क्रमांक दर्ज कर लिया है।

आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। यह मामला घरेलू हिंसा और महिला सुरक्षा से जुड़ा गंभीर प्रकरण है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन संवेदनशीलता से कार्यवाही कर रहा है।गांधी नगर थाना प्रभारी ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी को भी इस प्रकार की घरेलू हिंसा या प्रताड़ना की जानकारी हो, तो वह तत्काल पुलिस को सूचना दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके और किसी की जान बचाई जा सके।