डीजीसीए के रिफंड नियमों में बड़ा बदलाव: 48 घंटे में फ्री कैंसिलेशन और 14 दिन में अनिवार्य रिफंड,

नई दिल्ली। Directorate General of Civil Aviation (DGCA) ने हवाई यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए टिकट रिफंड और कैंसिलेशन नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (CAR) के तहत अब यात्री बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपना टिकट रद्द या संशोधित कर सकेंगे। हालांकि, यह सुविधा निर्धारित शर्तों के अधीन होगी।नए नियमों के अनुसार, यदि यात्री टिकट बुकिंग के 24 घंटे के भीतर नाम में हुई त्रुटि की सूचना देता है और टिकट सीधे एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट से खरीदा गया है, तो एयरलाइन नाम सुधार के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकेगी।डीजीसीए ने स्पष्ट किया है कि यदि टिकट किसी ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खरीदा गया है, तब भी रिफंड की अंतिम जिम्मेदारी संबंधित एयरलाइन की होगी, क्योंकि एजेंट एयरलाइन के अधिकृत प्रतिनिधि होते हैं। नियामक ने एयरलाइनों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि रिफंड प्रक्रिया अधिकतम 14 कार्यदिवस के भीतर पूरी कर दी जाए।24 फरवरी को जारी संशोधित CAR में मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में टिकट कैंसिलेशन के नियमों को भी अधिक व्यावहारिक बनाया गया है। इसका उद्देश्य यात्रियों को आकस्मिक परिस्थितियों में राहत प्रदान करना है।यह बदलाव यात्रियों द्वारा रिफंड में देरी को लेकर बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर किए गए हैं। दिसंबर 2025 में IndiGo की एक उड़ान में व्यवधान के बाद बड़ी संख्या में रिफंड लंबित रहने का मामला सामने आया था। इसके बाद Ministry of Civil Aviation ने एयरलाइन को निर्धारित समयसीमा के भीतर लंबित रिफंड का निपटारा करने के निर्देश दिए थे।नए नियमों का मुख्य उद्देश्य रिफंड प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और यात्री-हितैषी बनाना है। साथ ही एयरलाइनों की जवाबदेही सुनिश्चित करना भी इन संशोधनों का प्रमुख लक्ष्य है।डीजीसीए के इस निर्णय से देशभर के लाखों हवाई यात्रियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है, खासकर उन यात्रियों को जिन्हें अचानक यात्रा योजना में बदलाव करना पड़ता है या आकस्मिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।

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