मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ ग्वालियर के न्यायमूर्ति दीपक कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने व्यवस्था दी है कि बलात्कार एवं एक में आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं है तो उसे अग्रिम जमानत दी जा सकती है इस आधार पर माधवगंज पुलिस थाना में पंजीबद्ध एक मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया नाबालिक ने 24 जनवरी को जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी मृतका के परिजन ने पुलिस को बताया मृतक आरोपी योगेश पाल आपस में प्रेम करते थे योगेश में शादी से मना कर दिया फॉरेंसिक जांच ने मृतका के शरीर पर मानव शुक्राणु पाए गए इसी आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आदि में मामला दर्ज किया आरोपी योगेश पाल की ओर से अधिवक्ता अवधेश सिंह भदोरिया ने तर्क दिया कि आरोपी के खिलाफ आत्महत्या के दुष्प्रेरण और बलात्कार का मामला नहीं बनता f.i.r. के अनुसार मृतका 18 साल से कम आयु की थी ऐसे में उसके साथ आरोपी द्वारा विवाह किया जाना संभव नहीं था