भोपाल गैस कांड के आरोपियों ने अपील करते हुए कहा कि उन पर लगे आरोप गलत हैं सीबीआई के वकील ने कहा आरोपियों की सजा काफी कम है गैस त्रासदी में जितने लोगों की जान गई है उतनी बार ही सजा दी जाए यह सुनवाई गुरुवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरी वाला सिंह की कोर्ट में हुए पिछले 12 साल के दौरान दो आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है आरोपियों का कहना था कि मामले को दोबारा निचली अदालत में सुधार के लिए भेजा जाए इस पर सीबीआई ने आपत्ति जताई अब मामले की सुनवाई 29 जुलाई को होगी