केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण केट ने एक महत्वपूर्ण बिंदु निर्धारित करते हुए कहा कि माता पिता के जीवित रहते या उनकी मृत्यु के बाद उनकी पुत्री का तलाक होता है तो वह फैमिली पेंशन पाने की पूरी हकदार है इस्मार्ट के साथ चैट के न्यायिक सदस्य रमेश सिंह ठाकुर की एकल पीठ ने गन कैरिज फैक्ट्री जीपीएफ प्रबंधन को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता निर्मला राजपूत को पेंशन देने पर विचार करें जीसीएफ एस्टेट पाने हरा में रहने वाली निर्मला राजपूत ने याचिका दायर कर बताया कि उसके पिता फैक्टरी में सुपरवाइजर थे उनकी मृत्यु फरवरी 1985 को हुई इसके बाद मां को फैमिली पेंशन मिलने लगी 2009 में निर्मला का राजीनामा के तहत तलाक हो गया वह अपनी मां के साथ रहने लगी मई 2017 में मां की मृत्यु हो गई