जयपुर जिले की एडीजे कोर्ट 1 में चल रहा सीकर के अजीतगढ़ निवासी शशिकांत शर्मा की हत्या का मामला रोचक मोड़ ले चुका है चंदवाजी थाना इलाके में सितंबर 2014 में शशिकांत की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों से चाकू जप्त किया था ट्रायल के दौरान पुलिस ने कोर्ट को बताया कि चाकू सहित 15 आर्टिकल को बंदर ले गए कोर्ट के रिपोर्ट मांगी तो जयपुर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक ने रिपोर्ट लोक अभियोजक रामलाल धामू को सौंप दी रिपोर्ट में कहा गया कि हत्या में काम आया चाकू व अन्य साक्ष्यों को बंदर के ले जाने में तत्कालीन माल खाना इंचार्ज हनुमान सहाय यादव की लापरवाही रही थी लेकिन रिटायर होने के बाद अप्रैल 2021 में उसकी मौत हो चुकी है लोक अभियोजक में कोर्ट से आग्रह किया कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि कौन से बंदर सबूतों को ले गए हैं और और तब तक केस के ट्रायल नौकरी चाहिए इस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुक्रवार को तय की गौरतलब है कि सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि युवक की हत्या के सामने लिए चाकू सहित अन्य साथियों को बंदर ले गए हैं