मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एक अहम फैसले में कहा है कि परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में हो तो दूसरे किसी सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल सकती चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस पुष्पेंद्र गौरव की खंडपीठ ने हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों के आधार पर यह फैसला दिया इसी के सांस कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति दिलाने का आग्रह करने वाली अपील खारिज कर दी