थप्पड़ वाले बयान पर बवाल
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री राणे ने रायगढ़ जिले में सोमवार को ‘जन आशीर्वाद यात्रा’ के दौरान कहा था, ‘‘ यह शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री को यह नहीं पता कि देश की आजादी को कितने साल हो गए हैं. भाषण के दौरान वह पीछे मुड़ कर इस बारे में पूछते नजर आए थे. अगर मैं वहां होता तो उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मारता.’’
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर केन्द्रीय मंत्री नारायण राणे को नासिक पुलिस ने चिपलून से गिरफ्तार कर लिया है. अब राणे को रत्नागिरी कोर्ट में पेश किया जाएगा. इससे पहले राणे ने रत्नागिरी कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी. अदालत ने याचिका को रिजेक्ट कर दिया. इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया. हालांकि इस बीच राणे को गिरफ्तार कर लिया गया.
केन्द्रीय मंत्रिमंडल में हाल ही में शामिल हुए राणे ने दावा किया था कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में उद्धव ठाकरे यह भूल गए कि देश की आजादी को कितने साल हुए हैं. इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की. नासिक के पुलिस आयुक्त दीपक पांडे ने आपत्तिजनक बयान देने के मामले में मंगलवार को केन्द्रीय मंत्री नारायण राणे की तत्काल गिरफ्तारी के आदेश जारी किए और पुलिस के एक दल को कोंकण शहर के चिपलुन रवाना कर दिया गया.
बीजेपी शिवसेना कार्यकर्ताओं में झड़प
आज नारायण राणे के आवास के पास शिवसेना की युवा शाखा और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर पथराव किया, जिसके बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा.
शिवसेना कार्यकर्ता सांताक्रूज (पश्चिम) में जुहू तारा रोड स्थित राणे के आवास के पास बैठ गए, जहां बीजेपी कार्यकर्ता भी अपने नेता का समर्थन करने के लिए मौजूद थे. दोनों ओर से एक-दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की गई. घटना के बाद वहां सड़क पर दोनों ओर जाम लग गया और इलाके में यातायात प्रभावित हो गया. अधिकारी ने बताया कि इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.
पुलिस के अनुसार, शिवसेना और बीजेपी समर्थकों के बीच महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के चिपलुन में भी झड़प हुई है. अधिकारियों ने बताया कि नासिक बीजेपी के कार्यालय पर पथराव के अलावा, शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने नागपुर में भी प्रदर्शन किया
गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट मे लगाई गुहार
न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एन जे जमादार की पीठ के समक्ष दाखिल याचिका में मंगलवार को ही तत्काल सुनवाई की मांग की गई. हालांकि, पीठ ने इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि (याचिका का) उल्लेख करने की अनुमति नहीं है. पीठ ने कहा कि वकील को प्रक्रिया का पालन करना होगा.
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने दर्ज प्राथमिकियों को चुनौती देते हुए आज बंबई हाई कोर्ट का रुख किया था और गिरफ्तारी से छूट का अनुरोध किया था. अधिवक्ता अनिकेत निकम के माध्यम से दाखिल राणे की याचिका में प्राथमिकी रद्द करने के लिए निर्देश देने का आग्रह किया गया है.