मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक फैसले में एमपीपीएससी 2019 की भर्ती प्रक्रिया मूल अधिनियम के आसंशोधित परीक्षा नियम 2015 के तहत करने के निर्देश दिए हैं

बराबर या ज्यादा अंक लाने वाले आरक्षित का चयन अनारक्षित वर्ग में हो सकेगा मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक फैसले में एमपीपीएससी 2019 की भर्ती प्रक्रिया मूल अधिनियम के आसंशोधित परीक्षा नियम 2015 के तहत करने के निर्देश दिए हैं कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनारक्षित के बराबर या उससे अधिक अंक लाने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को अनारक्षित वर्ग में स्थान मिलना जरूरी है

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