पति भी भरण-पोषण या गुजारा भत्ते का हकदार हाई कोर्ट मुंबई हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें एक शिक्षिका को बेरोजगार पूर्व पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया था हाईकोर्ट की जस्टिस भारती डांगरे ने कहा हिंदू विवाह अधिनियम के तहत रखरखाव और स्थाई गुजारा भत्ता की मांग पति या पत्नी दोनों कर सकते हैं यह कानून को गरीब पति या पत्नी की सहायता के लिए ही बनाया गया है गौरतलब है कि महाराष्ट्र के नांदेड़ की अदालत ने स्कूल की शिक्षिका को उसके पूर्व पति को गुजारा भत्ता दिए जाने का आदेश दिया था