ईट से हमला कर की थी भोपाल अयोध्या नगर इलाके में हुई एक महिला की जघन्य हत्या

भोपाल अयोध्या नगर इलाके में हुई एक महिला की जघन्य हत्या के मामले में राजधानी के प्रधान न्यायाधीश गिरी वाला सिंह की कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जनसंपर्क अधिकारी लोक अभियोजन आयोजन मनोज त्रिपाठी ने बताया कि राजीव नगर थाना अयोध्या नगर में 1 मार्च 2021 को प्रमोद उर्फ बबलू यादव ने धर्मेंद्र सिंह चंदेल की पत्नी 35 वर्षीय आसमा खान की ईट से हमला कर हत्या कर दी थी पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था प्रकरण को शासन द्वारा जगन एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिन्हित किया गया था शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुधा विजय सिंह भदौरिया ने पैरवी की कोर्ट में 12 गवाहों के बयान कराए गए थे प्रधान न्यायाधीश गिरिबाला सिंह ने आरोपी ग्राम करौंदिया निवासी प्रमोद उर्फ बबलू यादव को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई

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