भोपाल ।वरिष्ठ पत्रकार रवीन्द्र जैन के घर में घुसकर धमकाने डराने का मामला अब भोपाल जिला न्यायालय पहुंच गया है। आवेदक अविचल जैन ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राधेश्याम जुलानिया और जिला खाद्य अधिकारी श्री अनिल पाठक के खिलाफ धारा 452 384 388 120बी भादंवि के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार रवीन्द्र जैन ने एक खबर छापी थी कि श्री जुलानिया की बेटी लावण्या जुलानिया ने सोशल साईड लिंक्ड इन पर दिये अपने बायोडेटा में लिखा है कि उन्होंने वर्ष मई 2015 से अक्टूबर 2017 तक लगभग ढाई साल हैदराबाद की मेंटाना कंपनी की सहायक स्टार्टअप कंपनी में नौकरी की है। जबकि इसी कार्यकाल में मेंटाना कंपनी मप्र के जल संसाधन विभाग में अरबों के ठेके ले रही थी। स्वयं श्री जुलानिया जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव थे। क्या श्री जुलानिया ने राज्य सरकार को सूचना दी थी कि उनकी बेटी उनके ही विभाग के ठेकेदार की कंपनी में काम कर रही है?इस खबर से नाराज श्री जुलानिया ने अशोकनगर के जिला खाद्य अधिकारी श्री अनिल पाठक को रवीन्द्र जैन प्रोफेसर काॅलोनी, भोपाल स्थित निवास पर भेज उनके परिवार को डराने और धमकाने का प्रयास किया था। रवीन्द्र जैन के बेटे अविचल जैन ने इसकी लिखित शिकायत उसी दिन श्यामला हिल्स थाने को की, लेकिन चूंकि श्री जुलानिया मप्र के वरिष्ठतम आईएएस थे, इसलिये उनके दबाव व प्रभाव में पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। जबकि पुलिस की साइबर टीम ने रवीन्द्र जैन के घर से श्री अनिल पाठक के सीसीटीवी फुटेज और फोटो आदि जब्त किये थे।पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न करने से दुखी रवीन्द्र जैन के बेटे अविचल जैन ने अधिवक्ता श्री यावर खान के माध्यम से जनवरी 2020 में भोपाल जिला न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर श्री राधेश्याम जुलानिया एवं श्री अनिल पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया था। लेकिन दो साल लगातार कोरोना के कारण न्यायालय में सुनवाई नहीं हो पाई। अब जिला न्यायालय ने इस मामले में अगले महीने 19 अप्रैल को सुनवाई तय की है।