नाबालिग से यौन शोषण मामले में प्यारे मियां को आखरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई गई और अपर सत्र न्यायधीश कविता वर्मा की अदालत में सोमवार दोपहर से यह फैसला सुनाया 13 जुलाई 2020 को कोहेफिजा थाने में उस पर ग्यारा अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज किया था पहले प्यारे मियां और उसके सहयोगी मोहम्मद आवेश और देश को आरोपी बनाया गया था बाद में इसमें प्यारे कि कभी स्वीटी विश्वकर्मा और नाबालिग का अबॉर्शन करवाने वाले डॉक्टर हेमंत मित्तल को भी आरोपी बनाया गया अदालत ने आवेश को जीवन पर्यंत आजीवन कारावास स्वीटी को 20 साल और डॉक्टर मित्तल को 5 साल कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है जबलपुर जेल में बंद प्यारे ने कोर्ट का फैसला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुना पब्लिक प्रॉसिक्यूटर पीएन सिंह राजपूत ने बताया कि अदालत ने किया यौन शोषण और एक की तीन अलग-अलग धाराओं में चार आजीवन कारावास जीवन पर्यंत अर्थदंड की सजा दी है