राजधानी भोपाल के रातीबड़ थाना क्षेत्र में विगत समय में घटित घटना में अदालत ने अरोपियों को डंडिण्त जिसमें मुख्य आरोपी प्यारे मियां को 376 मे आजीवन कारावास व 1 लाख जुर्माना, 190 मे आजीवन कारावास व 1 लाख जुर्माना, 370 मे आजीवन कारावास सजा, 5 L मे आजीवन कारावास कुल 4 आजीवन कारावास सजा वंही उबेस 376 ipc मे आजीवन कारावास आजीवन कारावास पूरी उम्र के लिए सजा व 5000 जुर्माना 376 मे आजीवन कारावास 5L पोस्को मे आजीवन कारावास सजा व 5000 जुर्माना तथा स्वीटी विश्वकर्मा 376(3)मे 20 साल सजा व 5 हज़ार जुर्माना 313 ipc मे 5 साल सजा, और Dr हेमंत मित्तल 313 मे 5 साल सजा व जुर्माना किया गया है ।
उक्त हाई प्रोफाइल प्रकरण में अदालत दोवारा दी गई सजा पुलिस प्रशासन की सजकता को इंगित करती हैं