जबलपुर-गोंडवाना लैंड न्यूज़
जमीन विवाद में चाचा ने भतीजे की हत्या कर दी। 7 साल पुराने मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
बाली APP (अपर लोक अभियोजक) नरेश शर्मा ने बताया कि भतीजे की हत्या के मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। आरोपी चाचा गरासिया बस्ती, खारडा के रहने वाले 40 साल आसाराम को भतीजे देवाराम की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 15 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। फैसला अपर सेशन जज सीमा मेवाड़ा ने सुनाया।
भतीजे के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर भागा था चाचा
रताराम ने 20 जनवरी 2015 को नाना थाने में हत्या का मामला दर्ज करवाया था। उसने बताया कि 19 जनवरी की शाम उसके मकान से थोड़ा आगे शोर-शराबा हो रहा था। जाकर देखा तो देवाराम व आसाराम मकान की दीवार और जमीन बंटवारे की बात पर आपस में झगड़ रहे थे। झगड़े के बाद देवाराम अपने घर की तरफ जाने लगा। पीछे से चाचा आसाराम ने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से भतीजे देवाराम के सिर पर वार कर दिया। हॉस्पिटल ले जाते हुए देवाराम की मौत हो गई। वारदात के बाद चाचा कुल्हाड़ी लेकर जंगल में भाग गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट के आदेश पर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। शुक्रवार को दोनों पक्षों के वकीलों की बहस व गवाहों के बयान के बाद सजा सुनाई गई।