अदालत ने अनिल देशमुख, उनके बेटों के खिलाफ ईडी के आरोपपत्र का संज्ञान लिया

मुंबई की एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके दो बेटों के खिलाफ धन शोधन के एक मामले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोपपत्र का संज्ञान लिया। विशेष धन शोधन रोकथाम अधनियम (पीएमएलए) अदालत के न्यायाधीश, आरएन रोकड़े ने आरोपपत्र का संज्ञान लेने के बाद आरोपियों के खिलाफ प्रक्रिया आगे बढ़ाई।

पिछले साल दिसंबर में ईडी ने मामले के सिलसिले में 7,000 पृष्ठों का पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था। देशमुख के अलावा जांच एजेंसी ने मामले में आरोपी के तौर पर उनके दो बेटों को नामजद किया था। इससे पहले जांच एजेंसी ने देशमुख के निजी सचिव (अतिरिक्त कलेक्टर रैंक के अधिकारी) संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे सहित 14 आरोपियों के खिलाफ एक आरोपपत्र दाखिल किया था। देशमुख को ईडी ने मामले के सिलसिले में पिछले साल एक नवंबर को गिरफ्तार किया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में हैं।

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