राज्य सरकार भोपाल और इंदौर में लागू पुलिस कमिश्नरी सिस्टम की ताकत बढ़ाने जा रही है। इसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के उपयोग का अधिकार कलेक्टरों की जगह पुलिस कमिश्नर को दिया जाएगा। गृह विभाग एनएसए के अधिकारों में बदलाव वाली अधिसूचना फरवरी में जारी कर देगा। बता दें कि दोनों महानगरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम पिछले साल 9 दिसंबर से लागू है। शासन ने सिस्टम लागू होने के दौरान गुंडो को जिलाबदर करने के अधिकार तो पुलिस को दे दिए थे, लेकिन एनएसए पर फैसला नहीं लिया था। गृह विभाग के नए प्रस्ताव के मुताबिक सिर्फ इन दो जिलों में एनएसए के अधिकार पुलिस कमिश्नर को होंगे, लेकिन बाकी 50 जिलों में ये अधिकार कलेक्टर के पास ही रहेंगे। अभी राज्यों को एनएसए के अधिकार केंद्र सरकार देती है। राज्य हर तीन महीने के लिए ये अधिकार कलेक्टरों को देते हैं।