नई दिल्ली | सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को पदोन्नति में आरक्षण देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला शुक्रवार को अा सकता है। शीर्ष अदालत ने गत वर्ष 26 अक्टूबर को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था, ‘यह एक तथ्य है कि लगभग 75 वर्षों के बाद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अगड़े वर्गों के समान योग्यता के स्तर पर नहीं लाया जा सका है।