मद्रास हाईकोर्ट ने एक मजाकिया पोस्ट करने पर भाकपा नेता के खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज कर दी कोर्ट, पोस्ट को हथियार प्रशिक्षण बताया….

मद्रास हाईकोर्ट ने एक मजाकिया पोस्ट करने पर भाकपा नेता के खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज कर दी कोर्ट ने कहा हम हास परिहास और हंसने का समर्थन करेंगे मजाक करने का अधिकार मौलिक अधिकार हो सकता है दरअसल भाकपा नेता मथिवनन मैं सोशल मीडिया पर लिखा था गोइंग ऑफ शूटिंग प्रौक्टस इस पर उनके खिलाफ एफ आई आर दर्ज करते हुए पोस्ट को हथियार प्रशिक्षण बताया गया इसके खिलाफ वह हाईकोर्ट में पहुंचे।

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