6 दिन पहले सुप्रिया कोर्ट ने मप्र के पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराने का निर्देश लिया था अब राज्य सरकार ने इस निर्देश पर पुन विचार के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है सरकार ने 17 दिसंबर के इस आदेश पर कोर्ट में एप्लीकेशन फॉर विकास का आदेश लगाया है इस पर कोर्ट कब सुनवाई करेगी यह फिलहाल तो यही है दूसरी ओर राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को तीन रा चरणों में होने जा रहे पंचायत चुनाव के परिणामों पर फिलहाल रोक लगा दी है आयोग ने कहा है कि ओबीसी के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर बाकी एससी एसटी और सामान्य वर्ग के पदों पर तिथि 6,28 जनवरी और 16 फरवरी को ही मतदान होगा वोटों की गिनती भी 23 फरवरी को ही होगी लेकिन चुनाव परिणाम घोषित नहीं होंगे जब तक ओबीसी के पदों को सामान्य घोषित करने के बात चुनाव नहीं हो जाते तब तक रिजल्ट पर रोक रहेगी आयोग में यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में लिया है जो उम्मीदवार निर्विरोध जीतेंगे उनके भी रिजल्ट झुके रहेंगे।