दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाकर केस दर्ज कराने वाली महिला को द्वितीय अपर सत्र न्यायधीश राघवेंद्र श्रीवास्तव ने 10 साल की सजा सुनाई है 38 साल की इस महिला ने 2008 में जीरापुर थाने में केस दर्ज कराया था कि उसके साथ चार आरोपियों ने मिलकर दुष्कर्म किया है बाद में सुनवाई के दौरान महिला अपने कथन से पलट गई और इसे जमीन विवाद बताया न्यायालय ने महिला को दो दो बार अवसर दिया लेकिन दोनों ही बार उसने दुष्कर्म की वारदात से इंकार कर दिया ऐसे में न्यायालय ने चारों आरोपी को दोषमुक्त कर महिला को मंगलवार को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा और एक अन्य धारा में 3 साल के कारावास और ₹2000 का जुर्माना चुकाने के आदेश दिए हैं