राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया है कि अमरपुर लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियम में संशोधन को निरस्त करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है अब इसे कैबिनेट और रखा जाना है इस प्रक्रिया के बाद आरक्षित वर्ग के अवैध जी मेरिट में आएंगे तो उन्हें अनारक्षित में शामिल किया जाएगा चीफ जस्टिस रवि मलिमठ एवं जस्टिन विजय शुक्ला की बेंच से सरकार की और से इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा गया है इसे रिकॉर्ड पर लेकर कोर्ट ने अगली सूचनाएं 22 दिसंबर तय की है मामले में कर्मचारी संगठन अपाक्स सहित फोटो 7 याचिकाएं कल आई गई है कहा गया है कि परीक्षा नियमों में संशोधन के जरिए मेरिट में आने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अन आकार चित वर्ग में शामिल नहीं करने का प्रावधान कर दिया गया है जबकि यह सामान्य नियम नहीं है वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा एवं अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने दर्द दिया है इससे पीएससी की परीक्षाओं में आरक्षण 113% हो गया