वाणिज्यक कर विभाग आबकारी नीति में बदलाव को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर रहा है जो विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले कैबिनेट से अनुमोदित किया जाएगा विधानसभा का सत्र 20 दिसंबर से शुरू हो रहा है ड्राफ्ट भेजो प्रावधान अब तक तय हुए है|
प्रदेश के आदिवासियों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार हुए की शराब की बिक्री को वैधानिक मान्यता देने जा रहे हैं प्रदेश के 89 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य विकासखंडो मैं आदिवासियों द्वारा बनाई जाने वाली शराब को हेरिटेज शराब का दर्जा देने के साथ सरकार इसमें निर्माण को लेकर कई सरते रखने की तैयारी में है इसमें सबसे ज्यादा फोकस हुए की शराब की क्वॉलिटी मेंटेन करने पर किया जा रहा है ताकि उसे पीकर जहरीली शराब जैसे हास्य ना हो इसके लिए आपकारी नीति में किए जाने वाले संशोधन में कई तरह के प्रावधान किए जा रहे हैं
अभी तक आदिवासी इलाकों में बाहुल्य आदिवासी परिवारों द्वारा परंपरागत ढंग से महुआ शराब का निर्माण किया जा रहा है इसके चलते कई बार आबकारी और पुलिस विभाग अधिकारियों द्वारा इस तरह के निर्माण को अवैध बताते हुए कार्रवाई की जाती रही है। प्रदेश में हुए उपचुनाव से पहले सीएम चौहान ने यह ऐलान किया था कि परंपरागत शराब निर्माण को विधायक माता दी जानी चाहिए इसके लिए उन्होंने कहा था कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा महुआ से बनाई हुई शराब दी जाएगी इसके लिए पॉलिसी में संशोधन किया जाएगा ताकि आदिवासी परंपरा का निर्माण करने के साथ आमदनी हासिल कर सके