मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार सभी गरीब हितग्राहियों को अब डेढ़ लाख रुपए तक की सब्सिडी आवास खरीदने के लिए देगी इस योजना के लिए उन हितग्राहियों को शामिल किया गया है जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपैया इससे कम है इस योजना में गरीब परिवार के बालिग अविवाहित व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है अनुदान का लाभ सरकार उन्हीं हितग्राहियों को देगी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं।
अभी तक सरकार सिर्फ मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीब हितग्राही को ही डेढ़ लाख रुपए तक का अनुदान देती आ रही थी लेकिन अब इस योजना से गैर मलिन बस्तियों के परिभाषा को साफ किया गया है इस योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही को एक शपथ पत्र देना होगा उस शपथ पत्र में दी गई जानकारी अगर झूठी पाई जाती है हितग्राही के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के साथ उसकी टोकन मनी भी जप्त कर ली जाएगी इस योजना के हितग्राही को 10% राशि देनी होगी इसके उपरांत आवास अनुदान की चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किया जाएगा।
हितग्राही को 15 – 15 दिन का दो बार समय दिया जाएगा जिसमें हितग्राही राशि जमा नहीं करता है तो आवंटन निरस्त कर सूची से उसका नाम काट दिया जाएगा इसके उपरांत राज्य और केंद्र सरकार राशि जारी करेंगे। जो गरीब व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वह अपने क्षेत्र के नगर निगम कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं तथा नगर निगम के कमिश्नर कार्यालय में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं इस योजना का लाभ मिलने से बेघर कई लोग अपने घर के सपने को पूरा कर सकते हैं।