– विवाह एवं अंतिम संस्कार पूर्ण क्षमता पर हो सकेंगे।
- समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन पूर्ण क्षमता के साथ हो सकेंगे।
- समस्त चल समरोह निकल सकेंगे।
- नाईट कर्फ्यू नहीं लगेगा।
- सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, योगा सेंटर, रेस्टोरेंट, क्लब आदि 100% क्षमता पर खुल सकेंगे।
- स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, कोचिंग क्लासेज़, पूर्ण क्षमता पर संचालित होंगे।
- मेलों में दुकानदार सभी मेले में दुकान लगा सकेंगे , जिनको वैक्सीन की दोनों डोज़ लगी हों।
- हॉस्टल में 18 वर्ष के ऊपर के छात्र/छात्राओं तथा समस्त स्टाफ को दोनों डोज़लगाना आवश्यक है।
- सिनेमा हॉल में स्टाफ को दोनों डोज़ तथा दर्शकों को कम से कम एक डोज़ लगी हो।
- कोविड 19 उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सभी करें।
- अपील है कि जब भी शासकीय टीम कोविड टेस्ट के लिए आएं तो टेस्ट करवाएं।
- समस्त शासकीय सेवकों को दोनों डोज़ लगाना अनिवार्य होगा।