सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है एमपी एमएलएकी विशेष अदालत ने शुक्रवार देर शाम को यह सजा सुनाई गायत्री के दो अन्य साथियों आशीष शुक्ला व अशोक तिवारी को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है
तीनों पर रूपय दो लाख का जुर्माना भी लगाया गया है विशेष अदालत ने तीनों को धारा 376 डी एवं 5जी/6 पास्को एक्ट मैं दोषी करार दिया गया है कोर्ट ने इसी मामले में आरोपी सिंह उर्फ पिंटू सिंह, विकास वर्मा, चंद्रपाल वाह रूपेव्श्रर उर्फ रूपेश को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया हैै ।
इस सभी के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था सभी आरोपी जेल में बंद है कोर्ट में सरकारी वकीलों ने बताया कि चित्रकूट की पीड़ित महिला ने 18 फरवरी 2017 को लखनऊ के गौतम पल्ली आने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी आरोप लगाया था कि सपा सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रजापति समेत सभी आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उसकी नाबालिग बेटी के साथ भी दुष्कर्म का प्रयास किया