भोपाल: मध्य प्रदेश में पिछले दिनों नायब तहसीलदारों की हड़ताल के बाद सरकार ने उन्हें विशेष अधिकार की बात की है। अब राजस्व विभाग ने सभी कलेक्टर और अपर मुख्य सचिव गृह (पुलिस) विभाग को 3 साल पुराने आदेश का स्मरण पत्र भेजा है।पत्र में लिखा है कि न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम 1985 के अंतर्गत राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को संरक्षण दिए जाने के आदेश 25 मार्च 2021 को जारी किए गए हैं। नायब तहसीलदारों को यह अधिकार दिये गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के भी इसको लेकर 31 जनवरी 1994 में निर्देश हैं।गौरतलब है कि जबलपुर के तहसीलदार हरि सिंह धुर्वे द्वारा वारिसाना नामांतरण के मामले में की गई कार्यवाही को एसडीएम ने निरस्त किया था। इसके बाद तहसीलदार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई और गिरफ्तार करा दिया है। इसके बाद सभी तहसीलदार कलेक्टर जबलपुर के विरोध में आ गए थे
विवेक पोरवाल ने कहा है कि न्यायाधीशों के लिए अतिरिक्त संरक्षण के प्रावधानों का पालन करना संभागायुक्त और कलेक्टरों की जिम्मेदारी है। अधिकारियों के बीच समन्वय के साथ क्षेत्राधिकार का ध्यान रखा जाए। आपको बता दें कि प्रमुख सचिव ने ये निर्देश राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा की चर्चा के बाद जारी किए हैं।