income Tax Return: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है। अगर आपने अब तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो जल्दी कर दें। समय से पहले आईटीआर फाइल करने से न सिर्फ जुर्माने से बचा जा सकता है, बल्कि इसक चार फायदे भी हैं।
- पेनल्टी देने से बच जाएंगे
निर्धारित डेट के अंदर आईटीआर फाइल नहीं करने पर आपको पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है। यदि किसी टैक्सपेयर की वार्षिक इनकम पांच लाख रुपये से अधिक है, तब उसे पांच रुपये लेट शुल्क देना होगा। अगर टैक्सपेयर की सालना आय पांच लाख रुपये से कम है, तब लेट फीस एक हजार रुपये देने होंगे। समय पर आईटीआर दाखिल करके जुर्माने से बचा जा सकता है।
- ब्याज की होगी बचत
आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, अगर किसी टैक्स पेयर ने कर नहीं चुकाया है या कुल टैक्स का 90 फीसदी से कम चुकाया है तो धारा 234बी के तहत हर महीने 1 फीसदी ब्याज पेनल्टी लगेगी। इस तरह रिटर्न दाखिल कर ब्याज की सेविंग कर सकते हैं
- नोटिस भेजा जा सकता है
आयकर विभाग के पास आपकी इनकम की जानकारी पहुंच जाती है। समय पर आईटीआर फाइल नहीं करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है।
- आगे साल के लिए फॉरवर्ड कर सकेंगे,नुकसान
आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक निर्धारित डेट तक आईटीआर दाखिल करन पर अपने नुकसान को आगे के वित्त वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। आप अपनी कमाई पर टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि शेयरों की बिक्री में नुकसान हुआ है तो उसे आगे फॉरवर्ड किया जा सकता है। अगर समय पर रिटर्न फाइल नहीं किया तो ये लाभ नहीं मिलेगा।