नई दिल्ली,सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी-हिंडनबर्ग स्टॉक क्रैश विवाद मामले में SIT गठित करने या कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच से इनकार करने के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रिकॉर्ड में कोई त्रुटि नहीं दिखती है. सर्वोच्च न्यायालय ने 3 जनवरी के अपने फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिका ठुकरा दी, जिसमें अदाणी समूह द्वारा स्टॉक मूल्य हेरफेर के आरोपों की जांच को विशेष जांच दल या सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया गया था. भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने जनहित याचिका की याचिकाकर्ता अनामिका जायसवाल द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी.
अदालत ने 8 मई के अपने फैसले में जो अब अपलोड हुआ है, कहा है कि-
- पुनर्विचार याचिका का अवलोकन करने के बाद, रिकॉर्ड में कोई त्रुटि नहीं दिखती.
- सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 के आदेश XLVII नियम 1 के तहत पुनर्विचार का कोई मामला नहीं है.
- इस वजह से पुनर्विचार याचिका खारिज की जाती है.