कोर्ट ने किया मुक्त , आचार संहिता उल्लंघन मामले में जयाप्रदा को मिली राहत

चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में फिल्म अभिनेत्री एवं पूर्व सांसद जयाप्रदा को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को कोर्ट ने आरोप साबित न होने पर जयाप्रदा को दोषमुक्त करार दे दिया है। फैसला सुनाए जाने के दौरान जयाप्रदा भी न्यायालय में मौजूद रहीं। बता दें यह मुकदमा साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज कराया गया था।फिल्म अभिनेत्री एवं पूर्व सांसद जयाप्रदा को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में गुरुवार को न्यायालय से राहत मिल गई। न्यायालय ने आरोप साबित न होने पर उन्हें दोषमुक्त कर दिया है। फैसला सुनाए जाने के दौरान जयाप्रदा भी न्यायालय में मौजूद रहीं।

मायावती व आजम खां को लेकर दिया था बयान

जयाप्रदा ने बसपा सुप्रीमो मायावती और आजम खां को लेकर बयान दिया था। इस चुनाव में सपा का बसपा से गठबंधन था। मायावती यहां गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करने आई थीं। उससे पहले जयाप्रदा ने पिपलिया मिश्र में हुई जनसभा में दोनों को लेकर टिप्पणी की थी।एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) के न्यायाधीश शोभित बंसल ने गुरुवार को फैसला सुनाया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा आरोप साबित न होने पर जयाप्रदा को दोषमुक्त कर दिया। जयाप्रदा ने न्यायालय से बाहर आकर मीडिया से बातचीत में कहा कि न्यायालय के निर्णय से वह खुश हैं और भावुक हैं।जयाप्रदा के खिलाफ वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के समय चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के दो मामले दर्ज हुए थे। इनमें एक मामला केमरी थाने का है, जिसे वीडियो निगरानी टीम के प्रभारी कुलदीप भटनागर की ओर से दर्ज कराया गया था। इसमें कहा था कि 18 अप्रैल 2019 को भाजपा प्रत्याशी जयाप्रदा की पिपलिया मिश्र गांव में जनसभा हुई थी।

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