नर्सिंग संस्थाओं की मान्यता जारी करने में अनियमितताओं पर लिया गया निर्णय
भोपाल/ 21 जून 2024मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल ने श्रीमती सुनीता शिजू तत्कालीन रजिस्ट्रार म.प्र. नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउसिंल एवं वर्तमान स्टाफ नर्स, चिकित्सा महाविद्यालय दतिया को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करने का आदेश किया है। नर्सिंग कौंसिल में पदस्थी के दौरान विभिन्न अयोग्य नर्सिंग महाविद्यालयों को मान्यता देने की जाँच में प्राप्त तथ्यों के आधार पर पदीय कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन न करने के आधार पर यह निर्णय लिया गया है।उल्लेखनीय है कि श्रीमती शिजू मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल भोपाल में रजिस्ट्रार, के पद पर 22 सितंबर 2021 से 24 अगस्त 2022 तक पदस्थ थीं। रजिस्ट्रार नर्सिंग कौसिंल भोपाल के पद पर पदस्थ रहने के दौरान श्रीमती शिजू द्वारा नर्सिंग संस्थाओं की मान्यता प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता और पदीय कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन नहीं होना जाँच में पाया गया।
अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल द्वारा 20 जुलाई 2023 को आरोप पत्र तथा 04 अगस्त 2023 को अतिरिक्त अधिरोपित आरोप पत्र श्रीमती शिजू को जारी किया गया था। प्रकरण अत्यन्त गंभीर प्रवृति का होने के कारण कार्यालय अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल विभागीय जांच संस्थित की गई थी। जाँच में श्रीमती सुनीता शिजू द्वारा पदस्थी अवधि के दौरान की गई अनियमितताएँ अत्यंत अत्यंत गंभीर कदाचरण श्रेणी मे पायी गयीं। उक्त कृत्य के कारण प्रदेश में कई नर्सिंग संस्थाओं की गलत मान्यतायें जारी करने से प्रवेशरत छात्र-छात्राओं का भविष्य संकटपूर्ण हुआ तथा प्रदेश की नर्सिंग शिक्षा व्यवस्था कीं छवि धूमिल हुई। उक्त के दृष्टिगत श्रीमती शिजू की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।