मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सेवानिवृत्त सैनिक सारटेंट रमेश प्रसाद पांडेय को पेंशन से रिकवरी करने का आदेश सेना विभाग के द्वारा दिया गया था जिसके विरुद्ध पीड़ित सार्जेंट रमेश प्रसाद पांडेय द्वारा सैन्य ट्रेबुनल जबलपुर में याचिका दाखिल किया गया जिस पर आर्मण फोर्सेज ट्रेबुनल बेंच जबलपुर द्वारा रोक लगाते हुए आदेश किया गया कि पूर्व में ज्यादा किए गए भुगतान की रिकवरी सेवानिवृत्त सैनिक के पेंशन से नहीं किया जा सकता इस प्रकरण की पैरवी शीतल तिवारी अधिवक्ता उच्च न्यायालय जबलपुर मूल निवासी जिला रीवा के द्वारा किया गया है।
संवाददाता आशीष पाटकर की रिपोर्ट
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