Air India Flight: विमानन कंपनी ‘एअर इंडिया’ ने कहा कि यात्री विमान के टॉयलेट में धूम्रपान करते हुए पाया गया था और उसने बार-बार आगाह किए जाने के बावजूद अनियंत्रित व आक्रामक व्यवहार किया.
Reported by SACHIN RAI, Dy. Editor, 8982355810
Air India Flight Smoking Case: ‘एअर इंडिया’ के विमान में स्मोकिंग व अभद्र व्यवहार करने के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति को मुंबई की एक अदालत ने जेल भेज दिया है. व्यक्ति ने जमानत के लिए 25,000 रुपये देने से इनकार कर दिया था और दावा किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत जुर्माना केवल 250 रुपये है.
अदालत ने आरोपी रत्नाकर द्विवेदी को जमानत दे दी थी, लेकिन उसने जमानत राशि देने से इनकार कर दिया और सोमवार को अदालत से कहा कि वह जेल जाने को तैयार है.
आरोपी ने कोर्ट में कही ये बात
आरोपी ने अदालत से कहा कि उसने ऑनलाइन देखा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 336 के तहत 250 रुपये का जुर्माना है और वह उसे देने को तैयार है, लेकिन जमानत राशि नहीं. इसके बाद अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने सोमवार को उसे जेल भेज दिया.
क्या था मामला?
‘एअर इंडिया’ की लंदन-मुंबई उड़ान में 10 मार्च को टॉयलेट में कथित रूप से स्मोकिंग करने और अभद्र व्यवहार करने के मामले में उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 336 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कृत्य करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था.
एयर इंडिया ने कहा आरोपी ने आक्रामक व्यवहार किया
विमानन कंपनी ‘एअर इंडिया’ ने कहा कि यात्री विमान के टॉयलेट में स्मोकिंग करते हुए पाया गया था और उसने बार-बार आगाह किए जाने के बावजूद अनियंत्रित व आक्रामक व्यवहार किया.
मुंबई पुलिस के अनुसार, आरोपी ने विमान में अशांति फैलाई और पायलट के शांत रहने के मौखिक व लिखित निर्देशों की अवहेलना कर अन्य यात्रियों के जीवन को खतरे में डाला.