रीवा के भाजपा विधायक केपी त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं l जनपद पंचायत के सीईओ के साथ मारपीट के मामले में सिरमौर अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए नोटिस जारी किया थाl विधायक ने न तो नोटिस का संज्ञान लिया और न ही अदालत में हाजिर हुएl इसी के चलते पुलिस ने प्रतिवेदन दिया हैl फिर इस पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने दोबारा 22 दिसंबर को अदालत में हाजिर होने के लिए विधायक के खिलाफ नोटिस जारी किया हैl अगर विधायक इस बार नहीं हाजिर होंगे तो उनके खिलाफ वारंट भी जारी हो सकता हैl
अदालत ने जनपद पंचायत सीईओ के साथ हुई मारपीट के मामले में सिमरिया विधायक को दोषी मानते हुए 8 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर होने के लिए समन जारी किया थाl इसके बाद से विधायक के पी त्रिपाठी 8 दिसंबर को न्यायालय में पेश नहीं हुएl
सिरमौर जनपद पंचायत कार्यालय में सीईओ एस के मिश्रा के साथ में मारपीट के मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए विधायक के पी त्रिपाठी को दोषी ठहराया थाl विधायक के ऊपर 341,342,353,332 और 333 सहित अन्य कई धाराओं पर प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने का नोटिस भेजा था हालांकि विधायक पेश नहीं हुए. न्यायालय के आदेश पर पुलिस द्वारा विधायक की तलाश की जा रही है और कोर्ट में हाजिर होने के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो सकता हैl